सोलर प्लांट लगाने पर मिलेगा 65% अनुदान, अब निजी परिसर में भी लगा सकेंगे सोलर प्लांट, जाने प्रक्रिया..

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बिहार सरकार लगातार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रही है। राज्य में ज्यादातर सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली भी सौर ऊर्जा से बनाने की दिशा में प्रयास चल रहा है।

इसी के तहत अब निजी परिसरों में सोलर प्लांट लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपने निजी परिसर में एक से दस किलोवाट, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज में 500 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगवा सकेंगे।

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65 % तक मिलेगा अनुदान

तीन किलोवाट तक सोलर पावर प्लांट लगवाने पर राज्य सरकार 65 फीसदी, जबकि उससे अधिक क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने पर 45 फीसदी का अनुदान देगी। उपभोक्ता अपने घरेलू परिसर में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु sbpdcl.co.in या nbpdcl.co.in पर 22 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 500 रू है।

5 वर्ष तक देखभाल

अधिकारियों के मुताबिक मात्र 500 रुपये शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद बिजली कंपनी आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट कर सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई शुरू करेगी। इसके लिए वेंडर के चयन की प्रक्रिया चल रही है। चयनित वेंडर के द्वारा पांच वर्षों तक लगाये गये रूफटॉप का रखरखाव भी किया जायेगा। सोलर पैनल सामान्यत: 25 वर्षों तक कार्य करता है।

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लागत (प्रति किलोवाट) अनुदान

एक किलोवाट 46923 रुपये 65%

एक से दो किलोवाट 43140 रुपये 65%

दो से तीन किलोवाट 42020 रुपये 65%

तीन से दस किलोवाट 40991 रुपये 45 %


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