रातों रात गायब हुआ पुपरी के "रघुनी गोप टावर", जानिए वजह..

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पुपरी: नगर परिषद पुपरी से एक बड़ी चौकाने वाली खबर मिल रही है। पुराना अनुमंडल चौक पर स्थित रघुनी गोप टावर (Raghuni Gop Tower) गायब हो गया हैं। सोमवार की सुबह जब कुछ स्थानीय लोग घर से बाहर निकले तो टॉवर गायब था। बहुत लोगों को कहना था कि रविवार को रात तक टावर था, लेकिन सुबह होते ही एक ईंट का टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था।

यह खबर धीरे-धीरे दूर-दूर तक पहुंच गई। सभी लोग अपने-अपने हिसाब प्रतिक्रिया दे रहें थे। एक व्यकि ने कहा; रात में 8 बजे इसी रास्ते से गुजरे थे उस समय तक तो टावर था लेकिन सुबह होते ही टावर गायब था। पता न टावर जमीन के अंदर धंस गया कि आसमान खिंच लिया।

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कुछ लोगों को कहना था कि पुपरी के विकास के लिए सही हैं। क्योंकि ओवरब्रिज बनने के बाद यह टावर बीच सड़क पर आ गया था। जहाँ पर यह टावर था वहाँ से चारों दिशा में सड़क जाती हैं। ऐसे स्थिति में सड़क बनाने में बाधा बन रही थी। जैसा कि आप नीचे फ़ोटो में देख सकते हैं। पहला दो फ़ोटो ओवरब्रिज बनने के बाद का है और दो फ़ोटो 2018 का है जब ओवरब्रिज नहीं बना था।

इधर रघुनी गोप टावर को रातों रात हटाने वाली ख़बर पर एसडीएम नवीन कुमार कहा कि; हाई कोर्ट के आदेशानुसार टावर को हटाया गया हैं। पूरी करवाई देर रात्रि किया गया। जान माल का कोई नुकसान न हो इसलिए देर रात को यह करवाई किया गया। प्रशासन की संवेदनाएं शहीदों के साथ हैं।

टावर टूटने के बाद अब लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज को जल्द-से-जल्द काम पूरा किया जाए। क्योंकि बरसात में राहगीरों को बहुत कठिनाई होती हैं। बारिश होने से सड़क पर पानी जमा जाता हैं। जिसके कारण बस स्टैंड से पुपरी ब्लॉक तक के सड़क का स्थिति बहुत ख़राब हो जाती हैं।

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हाईकोर्ट का क्या है आदेश

विद्वान मो० खुर्शीद आलम AAG-12 का पत्रांक- 8748 / पटना दिनांक - 23.06. 2022 द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या LPA संख्या - 194 / 2021 (CWJC-20047/2016 ½ में दिनांक 26.02.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में CWIC में पारित आदेश के आलोक में पूरक प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया है। सुनवाई की तिथि 28.06.2022 है।

CWJC 20047/2016 में पारित आदेश के अनुपालन में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड पथ-1 आर०सी०डी० कार्यालय परिसर माड़ीपुर मुजफ्फरपुर की ओर से पूर्व में उक्त बाद में यह प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया है कि उक्त प्रसंगाधीन टावर ( रघुनीगोप टावर) हटा दिया जायगा। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश के आलोक में दिनांक 26.02.2018 को आदेश पारित करते हुए बाद की कार्रवाई समाप्त की गई है एवं पुनः वर्तमान LPA में प्रसंगाधीन टावर हटाने के बिन्दु पर पूरक शपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया है।

इस वाद में पारित आदेश के अनुपालन हेतु श्री कौशल किशोर द्विवेदी अंचल अधिकारी, पुपरी एवं मो० अतिउर रहमान, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद जनकपुर रोड इस कार्यालय के पत्रांक-666 दिनांक 09.09.2021 द्वारा टावर हटाने का आदेश दिया गया था परंतु अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु प्रसंगाधीन टावर ( रघुनीगोप टावर) को हटाने हेतु श्री कौशल किशोर द्विवेदी, अंचल अधिकारी, पुपरी को सशस्त्र बल के प्रभारी दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है। मो० अतिउर रहमान, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद जनकपुर रोड उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को आवश्यक सहयोग करेंगे। साथ हीं उपस्थित रहकर दिनांक - 26.06.2022 को कार्य सम्पन्न कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उक्त तिथि को ही समर्पित करेंगे साथ-साथ पूरक प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु पत्र विवरणी साक्ष्यों के साथ उपलब्ध करायेंगे। जिससे माननीय पटना उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। थानाध्यक्ष, पुपरी को निदेश दिया जाता है कि उक्त तिथि को पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे एवं स्वयं उपस्थित रहेंगे।

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